Haryana Makan Marmat Yojana : हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए हरियाणा मकान मरम्मत योजना शुरू किया है इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर धारकों के लिए मकान मरम्मत के लिए 80000 रुपया दिया जाएगा जिनके घर जर्जर स्थिति में है और वह उनकी मरम्मत करने में असमर्थ है।
मकान मरम्मत योजना पात्रता
योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं नीचे निम्नलिखित शर्तें लिखी हुई है-
- हरियाणा के मूल निवासी होना
- वार्षिक का ₹100000 से कम होना चाहिए
- मकान कम से कम 10 वर्ष पूर्ण होना चाहिए
- अगर आपने किसी अन्य सरकारी आवास योजना से लाभ ले चुके हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे
- SC, OBC और अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज रहना चाहिए
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मकान के दस्तावेज
- बैंक खाते की पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पूरे परिवार का पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
इन दस्तावेज को आवेदन के के दौरान मांगी जाएगी
हरियाणा मकान मरम्मत योजना का ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले हरियाणा के ऑफिशल सरल पोर्टल की अधिकारी वेबसाइट खोलें
- और फिर होम पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर और यूजरनेम व पासवर्ड प्राप्त करें
- और फिर अपने यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें
- मकान मरम्मत योजना के विकल्प पर क्लिक करके आवेदन फार्म भरे
- दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन फार्म को सावधानीपूर्वक भरने के बाद सबमिट कर दें
- और फिर रसीद प्राप्त करें आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकेंगे ।
सरकार की पहल
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मकान मरम्मत योजना राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया एक प्रयास है सरकार इस योजना में वित्तीय सहायता राशि को बड़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके।